*घुमंतू मवेशियों को कांजी हाउस भेजने तथा संबंधित पशुपालकों पर अर्थदण्ड की होगी कार्यवाही - कलेक्टर*

*घुमंतू मवेशियों को कांजी हाउस भेजने तथा संबंधित पशुपालकों पर अर्थदण्ड की होगी कार्यवाही - कलेक्टर*
*घुमंतू मवेशियों को कांजी हाउस भेजने तथा संबंधित पशुपालकों पर अर्थदण्ड की होगी कार्यवाही - कलेक्टर*

मुंगेली  कलेक्टर  राहुल देव ने आदेश जारी कर खुले में घूमने वाले मवेशियों को रेडियम बेल्ट और टैगिंग कर नजदीक के गौठानों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होेंने जिले में खुले में पशुओं द्वारा फसलों की चराई करने, सड़कों, उद्यानों एवं सार्वजनिक स्थलों में विचरण करते पाए जाने पर निकटतम गौठान या कांजी हाउस में भेजने तथा संबंधित पशुपालकों पर पशु अतिचार अधिनियम, 1871 के प्रावधानानुसार राशि 1000 रूपए एवं पुनरावृत्ति करने पर 500 रूपए अर्थदण्ड वसूलने के लिए नगरीय निकायों के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी और ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं।