फिर से दो शराबी शिक्षकों पर हुई कार्यवाही, दुबारा शराब के नशे में पाए जाने वाले शिक्षक और तहसीलदार के निरीक्षण में नशे में मिलने वाले शिक्षक पर हुई कार्यवाही

फिर से दो शराबी शिक्षकों पर हुई कार्यवाही, दुबारा शराब के नशे में पाए जाने वाले शिक्षक और तहसीलदार के निरीक्षण में नशे में मिलने वाले शिक्षक पर हुई कार्यवाही

धमतरी। सारंगढ़– बिलाईगढ़ जिले और जशपुर जिले में शराबी शिक्षकों पर हुई कार्यवाही के बाद धमतरी जिले में भी शराब के नशे में स्कूल आने वाले दो शिक्षकों पर कार्यवाही हुई हैं। शराब के नशे में पाए जाने वाले मगरलोड ब्लाक अंतर्गत स्कूल में प्रधान पाठक और शिक्षक को शराब पीकर स्कूल पहुंचने पर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर जगदल्ले ने निलंबित कर दिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार  प्रधानपाठक शराब पीने के प्रकरण में दोबारा निलंबित हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार ब्लाक शिक्षा अधिकारी मगरलोड से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय प्राथमिक शाला छिपली ब्लॉक मगरलोड के प्रधानपाठक वेदप्रकाश साहू के विरूद्ध शराब सेवन कर विद्यालय आने, कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की शिकायत प्राप्त हुई थी। पूर्व में भी वेदप्रकाश के विरूद्ध शराब सेवन कर विद्यालय आने की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया था। वेदप्रकाश साहू ने भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद शासकीय प्राथमिक शाला छिपली में बहाल किया गया था, लेकिन उनके कार्य व्यवहार में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। प्रधानपाठक वेदप्रकाश साहू का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965, 23 (ख) के प्रतिकूल है। इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

इसके अलावा 23 जुलाई को तहसीलदार मगरलोड के औचक विद्यालय निरीक्षण के दौरान प्रीतमराम कंवर सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला सोनेवारा क्लास रूम में नशे की हालत में मिला था। छात्र-छात्राओं एवं ग्रामवासियों ने प्रीतमराम कंवर के प्रतिदिन शराब पीकर विद्यालय आने एवं अध्यापन कार्य नहीं कराने की पुष्टि की गई। प्रीतम राम कंवर का यह कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम व नियम 23 (ख) के प्रतिकूल है। प्रीतमराम कंवर सहायक शिक्षक (एलबी) प्राथमिक शाला सोनेवारा को छग सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। दोनों प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित कर लक्ष्मणराव मगर सहायक संचालक (यो.) को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वेदप्रकाश साहू और शिक्षक प्रीतमराम कंवर का निलंबन मुयालय कार्यालय ब्लाक शिक्षा अधिकारी कुरूद  नियत किया गया है।

ब्यूरो रिपोर्ट