*बेटे की हत्या करने वाले पिता व चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने हत्याकांड किया खुलासा*

*बेटे की हत्या करने वाले पिता व चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने हत्याकांड किया खुलासा*

मुंगेली। बेटे की हत्या करने वाले पिता व चाचा को किया गया गिरफ्तार,मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में हत्या के अज्ञात आरोपियों को 24 घण्टे के भीतर पकड़ने में मिली सफलता थाना पथरिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कंचनपुर मे हुई हत्या के आरोपी निकले पिता व चाचा,अपने पुत्र/भतीजा की हत्या कर गुमराह करने वाले आरोपी पिता शिवचरण श्रीवास व चाचा राजेन्द्र श्रीवास को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। आरोपियों से घटना मे प्रयुक्त पुल के नीचे छिपाकर रखे बांस के डण्डा को किया गया जप्त, दोनों आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 78/25 धारा 103(1), 238 (ख), 3(5) बीएनएस दर्ज।

जानिए पूरा मामला - दिनांक 23.04.2025 के रात्रि करीब 11.00 बजे ग्राम कंचनपुर निवासी शिवचरण श्रीवास ने ग्राम कोटवार के घर जाकर बताया कि मेरा लड़का भोला श्रीवास घर के आंगन मे लहू-लुहान पड़ा है तब घर जाकर देखने पर शिवचरण का लड़का भोला श्रीवास अपने घर के आंगन मे लहू लुहान पड़ा था उसके सिर मस्तक, पीठ, पैर, हाथ, भुजा मे लाठी जैसे किसी वस्तु मारपीट करने पर गंभीर चोट लगा है और उसकी मृत्यू हो गया है, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भोला श्रीवास को मारपीट कर हत्या कर दिये है, ग्राम कंचनपुर का ग्राम कोटवार की रिपोर्ट पर दिनांक 24.04.2025 के रात्रि 02.40 बजे थाना पथरिया मे सूचना प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर अपराध क्र. 78/25 धारा 103 (1) बीएनएस के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।

          प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये जिसके परिपालन मे अति. पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छावड़ा व उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल, अनुविभागीय अधिकारी मुंगेली  मयंक तिवारी के मार्गदर्शन मे पथरिया पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये परिजनो तथा गवाहो का कथन लिया गया, विवेचना दौरान मृतक भोला श्रीवास का अक्सर अपने पिता शिवचरण से झगड़ा विवाद का होना पता चला जिस पर मृतक भोला श्रीवास के पिता शिवचरण को मनोवैज्ञानिक ढंग से पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जिसमे बताये कि मेरा लड़का भोला श्रीवास (मृतक) हमेशा मुझे शराब पीकर गाली गलौज करता था, दिनांक 23.04.2025 के रात्रि करीब 09.00 बजे लड़का भोला श्रीवास शराब पीकर घर आया और शिवचरण (पिता) को गाली गलौज करते उसके गला को पकड़ लेना, जिस पर गाली गलौज को सुनकर शिवचरण का भाई राजेन्द्र श्रीवास आकर गाली क्यो दे रहे हो कहकर भोला श्रीवास को हाथ झापड़ से मारपीट किया फिर गुस्सा मे आकर शिवचरण के द्वारा आंगन मे रखे बांस के डण्डा से लड़का भोला को 05-06 डण्डा मारना बताये जिससे लड़का भोला जमीन पर गिर गया और उसके सिर से खुन निकलने लगा उसके बाद छोटे भाई राजेन्द्र श्रीवास के द्वारा डण्डा को छिपा देना बताये।

      मृतक भोला श्रीवास का डॉक्टर से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण मे आरोपीगण के विरूद्ध धारा 238 (ख), 3(5) बीएनएस जोड़ी गई, घटना में प्रयुक्त डण्डे को ग्राम खैरझिटी रोड मे पुलिया के नीचे छिपाकर रखे राजेन्द्र श्रीवास के द्वारा पेश करने पर जप्त किया गया, आरोपीगण के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी 1. शिवचरण श्रीवास पिता दादुराम उम्र 55 वर्ष (मृतक का पिता) 2. राजेन्द्र श्रीवास पिता दादु राम उम्र 40 वर्ष (मृतक का चाचा) दोनो निवासी कंचनपुर थाना पथरिया जिला मुंगेली छ.ग. को दिनांक 24.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

ब्यूरो रिपोर्ट