*चिटफंड कम्पनी के सहायक मैनेजिंग डायरेक्टर डाॅ. रूपेश खाण्डे की सम्पत्ति कुर्क करने अंतः कालीन आदेश पारित*
मुंगेली -दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा जिले के निवेशकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर राहुल देव ने छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7(1) प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर हम तुम इंडिया मल्टी टेªड लिमिटेड के सहायक मैनेजिंग डायरेक्टर डाॅ. रूपेश खाण्डे के नाम पर ग्राम छाता में पटवारी हल्का नं. 07 खाता क्र. 327 में दर्ज चिन्हित भूमि खसरा नं. 383/1 रकबा 0.2020 (21743 वर्गफीट), ख. नं. 383/3 रकबा 0.1940 हेक्टेयर (20891.99 वर्ग फीट) को कुर्क करने का अंतः कालीन आदेश पारित किया है।
पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के आरोपीगण डॉ. रूपेश खाण्डे पिता आनंद कुमार, उम्र 48 वर्ष साकिन तिलकपारा वार्ड क्रमांक 09 नवागढ़, जिला बेमेतरा को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत विवेचना की जा रही है। डाॅ. रूपेश खाण्डे का नाम एवं हम तुम इंडिया मल्टीटेªड लिमिटेड में पैसे लगाए जाने का उल्लेख प्रथम सूचना पत्र में है। प्रकरण में जप्त दस्तावेजों में कंपनी के खातों में पैसों का जाना दर्शित है। निक्षेपकों को आरोपी रूपेश खाण्डे ने स्वयं को सहायक मैनेजिंग डायरेक्टर बताकर कंपनी में निवेश कराया गया है। आवेदनकर्ताओं ने पुलिस के समक्ष ठगी की राशि जो अनावेदक के माध्यम से जमा कराई गई थी, उसे वापस दिलाए जाने निवेदन किया है, जिस पर पुलिस प्रतिवेदन, सुसंगत दस्तावेजों, पीड़ितों के प्रस्तुत आवेदन, उप संचालक लोक अभियोजन मुंगेली के अभिमत और छत्तीसगढ़ के निक्षेपकांे के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत खातेदार रूपेश दास पिता आनंद दास एवं धर्मेन्द्र कुमार पिता आनंद दास साकिन ग्राम छाता स्थित देह भूमि स्वामी को कुर्क किए जाने हेतु अंतःकालीन आदेश कलेक्टर के न्यायालय में पारित किया गया है।