*शराब दुकान बंद:पंचायत चुनाव को लेकर शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश*

*शराब दुकान बंद:पंचायत चुनाव को लेकर शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश*

मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल देव ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत प्रत्येक चरण के मतदान तिथि के दो दिन पूर्व से लेकर मतगणना समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्रों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के समस्त देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें, होटल बार, अहाता एफ.एल-1 (घघ), एफ.एल-1 (घघ कम्पोजिट), सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल-1 (ख-अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता), 9,9 (क) को प्रत्येक चरण के मतदान तिथि से 02 दिन पूर्व से लेकर मतगणना समाप्ति तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त राजेश जायसवाल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण में विकासखण्ड मुंगेली अंतर्गत 15 फरवरी शाम 03 बजे से 17 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक देशी व विदेशी मदिरा दुकान मुंगेली एवं दाउपारा, देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान कंतेली एवं जरहागांव और होटल सिटी पैलेस बार मुंगेली बंद रहेगी। इसी तरह द्वितीय चरण में विकासखण्ड लोरमी अंतर्गत 18 फरवरी शाम 03 बजे से 20 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक देशी व विदेशी मदिरा दुकान लोरमी, देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान गोड़खाम्ही एवं डिंडौरी, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अखरार और तृतीय चरण में विकासखण्ड पथरिया अंतर्गत 21 फरवरी शाम 03 बजे से 23 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक देशी व विदेशी मदिरा दुकान पथरिया, देशी व विदेशी मदिरा दुकान सरगांव और मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा बंद रहेगी।

ब्यूरो रिपोर्ट