*चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए रैली-सभा हेतु लेनी होगी अनुमति* *राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न

*चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए रैली-सभा हेतु लेनी होगी अनुमति*  *राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न

मुंगेली । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  राहुल देव के निर्देशानुसार जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर  निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए रैली-सभा हेतु अनुमति लेनी होगी। 
         उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मेनका प्रधान ने बताया कि ईव्हीएम का प्रथम रेंडमाईजेशन किया जा चुका है। बिलासपुर लोकसभा के लिए 12 अप्रैल से नाम निर्देशन की प्रक्रिया  प्रारंभ हो चुकी है। नामांकन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 अप्रैल, नाम निर्देशन वापसी लिए जाने की तिथि 22 अप्रैल, मतदान की तिथि 07 मई निर्धारित है। उन्होने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले व्यय के लिए व्यय लेखा दल एवं निगरानी दल का गठन किया गया है। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान दिवस के दिन माॅकपोलिंग हेतु 90 मिनट पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित रहेंगे। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी का सहयोग करते हुए आवश्यक प्रपत्रों में अपना हस्ताक्षर करेंगे। 
          जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री राघवेन्द्र सोनी एवं  मोहन उपाध्याय ने बताया कि मतदान दल के अधिकारी-कर्मचारी द्वारा ईडीसी के माध्यम से मतदान किया जाएगा। मतदान केन्द्र में मोबाईल एवं अन्य इलेक्ट्राॅनिक सामाग्री नहीं ले जा सकेंगे। मतदान हेतु एपिक कार्ड के अतिरिक्त अन्य 12 दस्तावेज में से किसी भी एक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि को लेकर आना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए सी-विजील का उपयोग कर सकते हैं। इस अवसर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।