*कोटपा एक्ट के तहत मुंगेली क्षेत्र के 05 दुकानों में की गई चालानी कार्यवाही
मुंगेली,। कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में मुंगेली क्षेत्र के 05 दुकानों मे कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. देवेन्द्र पैकरा के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम द्वारा मुंगेली क्षेत्र में कोटपा एक्ट के धारा 04 एंव धारा 06 के तहत् 05 दुकानों मे चालानी कार्यवाही की गई तथा 05 दुकानों को चेतावनी देकर छोडा गया। कार्यवाही के दौरान औषधि निरीक्षक रत्नेश कुमार बरगाह, तंबाकू कार्यक्रम प्रशिक्षक ओम साहू एवं थाना कोतवाली के आरक्षक श्री दुर्गेश कुमार यादव मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 07, 08 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो के प्रतिबंध, धारा 04 एवं 06 के तहत् 200 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।