*सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही कार्यवाही
मुंगेली, 21 जनवरी 2025// जिले में आचार संहिता प्रभावशील होने से शासकीय-अशासकीय भवनों पर पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव के निर्देशानुसार लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तैनात किया गया है। यह दस्ता पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने का काम करेगा। जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में नगर पंचायत सरगांव, जरहागांव एवं बरेला सहित अन्य नगरीय निकायों में चुनावी नारे मिटाने के साथ ही बैनर, बिजली के खम्भों पर लगे पोस्टरों को निकालने के साथ-साथ राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर तथा पार्टियों के झंडों को निकालने की कार्यवाही की गई। बता दें कि सार्वजनिक स्थल जैसे - बस स्टॉप, सड़क, पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाए गए होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभों एवं वृक्षों पर लगाए गए बैनर, पोस्टरों को आदर्श आचार संहिता लगने के 24 घंटों के भीतर शासकीय कार्यालयों, 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक कार्यालयों और 72 घंटे के भीतर निजी घरों में किये गए दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।