*बहू और ससुर का विवाद महिला आयोग केे समझाईश पर हुआ खत्म* *आवेदिका लेखापाल के शिकायत पर आयोग द्वारा डीएफओ से जाॅच प्रतिवेदन मंगाया जायेगा* आयोग में दोनो पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ आवेदन किया गया है, दोनो प्रकरण मृतक अनावेदक के आस-पास घूम रहा है, मामले के गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण के जांच के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षको से जांच प्रतिवेदन मंगाया जायेगा तत्पश्चात रायपुर मुख्यालय में अंतिम सुनवाई किया जायेगा - डाॅ. किरणमयी नायक
मुंगेली - 04.12.2024 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक सदस्य सरला कोसरिया एवं लक्ष्मी वर्मा ने कलेक्टारेट सभा कक्ष मनियारी मुंगेली में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत 11 प्रकरणों पर जनसुनवाई की छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक के अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर पर 292 व मुंगेली जिले में 4 वी सुनवाई हुई ।
आज के सुनवाई के दौरान 1 प्रकरण में आवेदिका उपस्थित अनावेदक पुलिस के द्वारा सूचित किये जाने के बाद भी अनुपस्थित था। चूंकि अनावेदक ने पिछली सुनवाई में आवेदिका के पास वाईस रिकार्डिग जिसमें स्वयं की आवाज होना स्वीकार कर लिया है। अतः आवेदिका अपना पक्ष प्रमाणित कुर चुकी है। वह अपने सभी दस्तावेज के आधार पर अनावेदक से अपनी बकाया राशि प्राप्त करने के लिए दीवानी न्यायालय में प्रकरण लगा सकती है। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
अन्य प्रकरण में अनावेदिका ने आवेदिका के पति के खिलाफ दिनांक 28.05.2024 को धारा 376 की धारा के तहत एफआईआर करायी है (मुंगेली थाना) जिसका प्रकरण न. 247 है। इसके बाद आवेदिका ने बताया कि 03.9.2024 को उसके पति सौरभ सोनी ने आत्महत्या कर लिया । उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन मरने से पहले उनके पति सौरभ सोनी ने सुसाईड नोट लिखा था जिसका फोटोकाॅपी आवेदिका ने प्रस्तुत किया है। जिसे पढ़ने से यह स्पष्ट हैं कि मृतक सौरभ सोनी अनावेदिका के कारण आत्महत्या करना लिखा है। जिस पर अब तक कोई कार्यवाही जीआरपी थाना दुर्ग ने नहीं किया है। आयोग द्वारा एसपी दुर्ग से इस मामले में पूरी विस्तृत जानकारी एक माह में मंगाया जाएगा। अब तक मृतक सौरभ सोनी मामले में कार्यवाही क्यों नहीं हुआ । एफआईआर दर्ज किया गया अथवा नहीं घ् रिपोर्ट मिलने के बाद प्रकरण की सुनवाई एक माह में रायपुर में किया जाएगा। इसी से जुडे एक और प्रकरण मृतक अनावेदक सौरभ सोनी के आसपास घुम रहे है। इस प्रकरण में भी कोई कार्यवाही नही हुआ हैं जिसमें भी आयोग मुंगेली थाना से प्रतिवेदन मंगाये जाने बाबत् पुलिस अधीक्षक मुंगेली को पत्र प्रेषित करेगी। रिपोर्ट मिलने पश्चात दोनो प्रकरणों को एक साथ रायपुर में अंतिम सुनवाई हेतु रखा जायेगा।
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अन्य प्रकरण में आवेदिका के पति की कैंसर से दिनांक 23.05.2024 को मृत्यु हो गयी है और तेरहवी के दिन ससुराल से निकलकर अपने मायके चली गई थी। आवेदिका के पति ने लोरमी में एक मकान बनवाया था जो उनके भांजे के नाम पर है। उस जमीन को खरीदी और मकान बनवाने के लिए अनावेदक (ससुर) ने पैसा दिया था। जिस पर आवेदिका अकेली रहती है और उसी मकान के शेष हिस्से से 5000/- किराया भी प्राप्त कर रही है। अनावेदक (ससुर) से पूछे जाने पर बताया कि उनके कुल 03 संतान हैं, जिसमें 01 की मृत्यु हो गयी है। आवेदिका उसी की हैं। उसके पास पिपरिया में एक मकान है तथा खेती की जमीन में आवेदिका को 1/4 हिस्सा देने को तैयार है आवेदिका भी लोरमी के मकान में 1/4 हिस्सेदार रहेगी। दोनो पक्ष सहमत होने पर प्रकरण नस्तीबद्व किया गया।
अन्य प्रकरण में आवेदिका वन विभाग में लेखापाल के पद पर कार्यरत है। जबकि अनावेदक क्रमांक 1 एसडीओ है, क्रमांक 02 आशीष वाहन चालक है, क्रमांक 03 कार्यालय सहायक है। सभी पक्षकार शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। इसके बावजूद अब तक प्रकरण में आईसीसी की बैठक नहीं हुई है और जाॅच भी नहीं हुई है। इस प्रकरण मेें डीएफओ मुंगेली को पत्र भेजकर जांच करायी जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण की अगली सुनवाई रायपुर में किया जायेगा।
अन्य प्रकरण में अनावेदक ने बताया कि उसके और घरवाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका हैं। आवेदिका के लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।