हाईकोर्ट में सरकार ने माना tsms एप्प था अनाधिकृत

हाईकोर्ट में सरकार ने माना tsms एप्प था अनाधिकृत

पथरिया -  2022 में तत्कालीन  जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली सतीश पांडेय के द्वारा 1 जुलाई 22 को शिक्षको की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए टीचर सपोर्ट एंड मैनेजमेंट सिस्टम मुंगेली tsms लागू किया गया था। इसमे शिक्षको को सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे क्यूआर कोड स्कैन करके उपस्थिति दर्ज कराई जा रही थी। जिले के 500 स्कुलो ने इसे सहर्ष स्वीकार कर उपस्थिति दर्ज करना शुरू किया। यह एप्प भिलाई के प्राइवेट कम्पनी से बनवाया गया था। शुरू से ही इस एप्प में तकनीकी खराबी और व्यवहारिक दिक्कत की शिकायत शिक्षक जिले भर से करने लगे थे।उसके साथ ही जिले भर के शिक्षको को रायपुर और भिलाई के कार शोरूम, ज्वेलरी शॉप,मेडिकल स्टोर से कस्टम फोन आने शुरू हो गए।  इन्ही सभी शिकायतें मिलने पर छ.ग. प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ ने जिले भर के बीईओ और डीईओ मुंगेली को इसकी शिकायत दर्ज कराई। संगठन की मांगों को अनदेखा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली सतीश पांडेय द्वारा कड़ाई के साथ इसे लागू कराते हुए इसी के आधार पर वेतन बनाने का निर्देश जारी किया गया। छ.ग. प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ मुंगेली जिलाध्यक्ष मोहन लहरी ने समन्वयक बैठक मे इसका विरोध किया तो उन्हें तत्कालीन पथरिया बीईओ उमेद लाल जायसवाल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। बिना विभागीय स्वीकृति के साथ ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निर्मित एप्प से हो रही निजता के हनन के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक मुंगेली को शिकायत दर्ज कराई साथ ही छ.ग. प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ मुंगेली जिलाध्यक्ष मोहन लहरी ने अधिवक्ता रत्नेश अग्रवाल के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में tsms एप्प के माध्यम से निजता के अधिकार का हनन करने का केस दर्ज कराया। याचिका में मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन,कलेक्टर मुंगेली, डीईओ मुंगेली, बीईओ पथरिया को पक्षकार बनाया गया था। पुलिस अधीक्षक मुंगेली ने थाना सरगांव के माध्यम से निजता के अधिकार  का हनन के केस की जांच भी  कराई थी। जिसमे मामले को सही पाया गया था। परन्तु धोखाधड़ी नही होने की स्थिति में मामला दर्ज नही किया गया। इधर इस केस की सुनवाई के दौरान जारी नोटिस के जवाब में मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने माननीय हाईकोर्ट  को जानकारी दी कि tsms एप्प को बन्द करा दिया गया है। इस एप्प को बिना शासन के अनुमति के संचालित करने के लिए तत्कालीन डीईओ सतीश पांडेय व बीईओ उमेद लाल जायसवाल को उनके पद से हटा दिया गया है और उन दोनों के ऊपर में कार्यवाही करने की तैयारी शुरू कर दिया गया है। माननीय हाईकोर्ट को वर्तमान डीईओ मुंगेली ने 1 नवम्बर 23 को लिखित में जानकारी दी है कि tsms एप्प मुंगेली जिले में संचालित नही किया जा रहा है। और tsms एप्प को लागू नही करने का आदेश प्रसारित किया गया है। विगत 1 नवम्बर 23 को सभी पक्षो को सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू ने वकील की उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए और दिनांक 1 नवम्बर 2023 के डीईओ मुंगेली के आदेश को देखते हुए, जो इस न्यायालय के समक्ष अवलोकन के लिए रखा गया है, मेरा विचार है कि अब इस रिट याचिका में निर्णय के लिए कुछ भी नहीं बचा है और तदनुसार, यह  प्रतिवादी संख्या 3 डीईओ मुंगेली दिनांक 01 नवम्बर 2023 के आदेश के आलोक में रिट याचिका का निपटारा किया जाता है