*अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान तथा जिला न्यायालय कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

*अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान तथा जिला न्यायालय कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

मुंगेली । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के परिपालन में जिले के अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों तथा जिला न्यायालय के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल देव ने यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार उक्त क्षेत्रों में ध्वनि की सीमा दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय 40 डेसिबल निर्धारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।