व्यापार के नाम पर कोरोड़ो की धोखाधडी करने वाले आरोपी को पुलिस ने उड़ीसा से किया गिरफ्तार, मामले में एक अन्य आरोपी हैं फरार

व्यापार के नाम पर कोरोड़ो की धोखाधडी करने वाले आरोपी को पुलिस ने उड़ीसा से किया गिरफ्तार, मामले में एक अन्य आरोपी हैं फरार

बिलासपुर। करोड़ो के धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सिविल लाईन पुलिस ने झाड़सुगड़ा उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी नवीन बजाज पिता रमेश कुमार बजाज 29 वर्ष के द्वारा अपने पिता के साथ मिलकर प्रार्थी का फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से सीसी लिमीट को बढ़ाकर, ओव्हर ड्राफ्ट आवेदन तैयार कर 03 करोड़ रूपये का धोखाधड़ी की है। मामले का दूसरा आरोपी रमेश कुमार बजाज घटना दिनॉक से फरार है,जिसकी पतासाजी की जा रही है, सिविल लाइन पुलिस ने कहा कि जल्द ही दुसरे आरोपी की गिरफ़्तारी कर ली जायेगी। पूछताछ और पुलीस की जांच के दौरान मामले में अन्य व्यक्तियों के नाम आरोपियों के रूप में उजागर हो सकता है।
जानिए क्या है पूरा मामला- 
04 जुलाई 2024 को प्रार्थी परसराम बजाज पिता दौलतराम बजाज उम्र 52 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी, महादेव मेडिकल के पास, बलराम टाकिज रोड ने सिविल लाईन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि परसराम बजाज अपने भाई रमेश कुमार बजाज के साथ मिलकर दो फर्म खोले थे, और दोनों फर्म साथ साथ देखरेख करते थे।27-02-2022 से 31-05-2023 तक रमेश कुमार बजाज तथा नवीन बजाज दोनों मिलकर फर्जी हस्ताक्षर कर सीसी लिमीट को बढ़ाकर,ओव्हर ड्राफ्ट आवेदन तैयार कर फर्म में 03 करोड़ रूपये अलग अलग तरीके से धोखाधडी कर रूपये निकाल लिए। प्रार्थी के लिखित रिपार्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 595/24 आईपीसी की धारा 420, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
 घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर सिविल लाईन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप आर्य के द्वारा आरोपियों की पतासाजी के लिए टीम का गठन किया गया। पतासाजी के दौरान आरोपी नवीन बजाज को अपने वर्तमान निवास माम किचन, बाधेमुण्डा, झारसुगुडा उडीसा में होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस टीम झारसुगुडा उडीसा भेजा गया। सिविल लाईन पुलिस टीम के द्वारा आरोपी को उसके निवास झारसुगुडा उडीसा से घेराबंदी कर पकड़कर बिलासपुर लाया गया। पूछताछ करने पर आरोपी रमेश कुमार बजाज के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी नवीन कुमार बजाज के द्वारा परसराम बजाज फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करना एवं मामले में जप्त दस्तावेजों के आधार पर धारा 338, 336(3), 340(2) बीएनएस की धारा जोड़ी गई है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

ब्यूरो रिपोर्ट