पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना,गांवों में विशेष शिविर का आयोजन 25 तक
बिलासपुर/केन्द्र शासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत पात्र किसानों के बैंक खाते में सालाना 6000 रूपए को तीन किस्तो में दो-दो हजार रू राशि हस्तांतरित किया जा रहा है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसानों को अपने धारित कृषि भूमि का सत्यापन (लैंड सिंडिंग) कराना, अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में इन्द्राज कराना व ईकेवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।
उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु 16 से 25 जुलाई तक विशेष ग्राम स्तरीय अभियान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में लंबित, पात्र कृषकों का इकेवाईसी, आधार सिंडिंग, लैंड सिंडिंग, स्व पंजीकृत कृषकों का सत्यापन कार्य तथा बाही पात्र कृषकों का पंजीयन कार्य पूर्ण कराया जाना है। जिले में अब तक 3617 कृषकों का ईकेवाईसी, 1954 कृषकों का आधार सिडिंग 491 कृषकों का लैंड सिंडिंग व 196 स्व पंजीकृत कृषकों का खंड स्तर से सत्यापन कार्य जैसे एप्रूवल एवं रिजेक्सन लंबित है। उक्त शिविर में कृषि विभाग के मैदानीय विस्तार अधिकारी, लोकसेवा केन्द्र, ई सेवा केन्द्र, इंडियन पोस्ट पेमेन्ट बैंक व अन्य संबंधित बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों का समूह बनाकर शिविर में उपस्थिति हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
वर्तमान में ईकेवाईसी हेतु बायोमेट्रीक पद्धति (थम्ब इन्प्रेसन) कराया जाना है, सभी बैंको को किसानों के बैंक खाता में आधार लिंक करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके लिए किसान भाई अपने आधार कार्ड की कापी के साथ बैंक में संपर्क कर आधार सिंडिंग हेतु आवेदन देवें । साथ ही इंडियन पोस्ट बैंक (पोस्ट आफिस) में भी खाता खोलने पर पोस्ट बैंक द्वारा आधार सिंडिंग का कार्य भी किया जा रहा है। लैंड सिंडिंग हेतु अपने राजस्व अभिलेख बी-1, पी-2 की प्रति लाना अनिवार्य है। उक्त तीनों कार्य पूर्ण करने के उपरांत ही पात्र कृषकों के बैंक खाते में अगली किस्त हस्तांतरित होगी। उन्होंने सभी संबंधित कृषकों से अपील की जाती है कि वे अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर व आयोजित शिविर स्थल में जाकर अपने पीएमकिसान सम्मान निधि से संबंधित लंबित ईकेवाईसी आधार सिडिंग, लैंड सिंडिंग व स्व पंजीकृत कृषकों का सत्यापन कार्य के संबंध में कार्यपूर्ण करावें ताकि आपको पात्रता अनुसार आगामी किस्त की राशि प्राप्त हो सके साथ ही जिन पात्र कृषकों द्वारा अभी भी योजनान्तर्गत पंजीयन नहीं कराया गया है, वे भी अपना आधार कार्ड व अन्य आवश्यक अभिलेख लाकर पंजीयन करावें ।
कृषकों द्वारा ग्रामीण लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से या स्वयं पीएमकिसान पोर्टल में जाकर पंजीयन कराते है। किन्तु आवश्यक अभिलेख अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं करने के कारण पंजीयन की स्वीकृति लंबित रहने से योजना का लाभ नहीं ले पाते है । नवीन पंजीयन कराने वाले किसानों से अपील है कि पंजीयन उपरांत स्वीकृति हेतु अपना आवश्यक अभिलेख अपने विकासखंड कार्यालय में जमा करावें ।
ब्यूरो रिपोर्ट