बच्चे का अपहरण कर मांगी फिरौती,फिर कर दी हत्या,तीन आरोपीयों को आजीवन करवासा की सजा

बच्चे का अपहरण कर मांगी फिरौती,फिर कर दी हत्या,तीन आरोपीयों को आजीवन करवासा की सजा

बिलासपुर। फरवरी वर्ष 2022 में नाबालिक बालक का अपहरण कर तीन लोगों ने हत्या कर दी थी हत्या के बाद लाश बोरी में भरकर हाईवे के एक पुल के नीचे छुपा दिया था। आरोपियों ने बालक के पिता से 50 लाख की फिरौती भी मांगी थी। शुक्रवार को इस मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश किरण त्रिपाठी की अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में तीन आरोपियों को धारा 302,34 के तहत उम्र कैद व एक-एक हजार ₹ जुर्माना साथ ही धारा 363 व धारा 387 के तहत सात साल कठोर कारावास की सजा। साथ ही एक-एक हजार ₹ जुर्माना। और धारा 201,34 के तहत तीन साल कठोर कारावास व एक-एक हजार ₹ जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही धारा 364 के तहत भी आजीवन कारावास वह एक-एक हजार ₹ जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक वीरेंद्र शर्मा ने पैरवी की।
जानिए पूरा मामला
 पूरा मामला तारबाहर थाना क्षेत्र का है जहां वर्ष फरवरी 2022 को आरोपी अभिषेक दान( 20 वर्ष) जो कि तारबाहर का रहने वाला है, एवं उसके दो अन्य साथी साहिल उर्फ शिबू खान (19 वर्ष) और रवि खांडेकर देवनगर कोनी के रहने वाले हैं। घटना 6 फरवरी 2022 की है जहां तारबाहर निवासी बालक मो.रेहान पिता मो.आसिफ (16 वर्ष से कम) शाम के वक्त मोहल्ले की दुकान में सामान लेने गया था,तभी आरोपियों ने रेहान का अपहरण कर लिया,उधर रेहान के परिजन उसकी पतासाजी करने लगे जब कोई जानकारी नहीं मिली तब तारबहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। देर रात रेहान के पिता मो.आसिफ के मोबाइल पर रेहान के मोबाईल से फोन आया जिसमे आरोपियों ने 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपीयों ने बालक मो.रेहान की गला घोट कर हत्या करना स्वीकार किया। उधर बालक रेहान की लाश एक बोरी में भरकर हाईवे के पास एक पुलिया के नीचे छिपा देने की बात कही जहां से पुलिस ने लाश बरामद कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

ब्यूरो रिपोर्ट