*कलेक्टर ने किया प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन*
मुंगेली,। कलेक्टर राहुल देव ने अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। जारी कार्य विभाजन आदेश के तहत अपर कलेक्टर विजेन्द्र पाटले अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अनुभाग लोरमी तथा पथरिया के राजस्व, अपील पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों (जो धाराएं कलेक्टर को आबंटित है तथा धारा 165 (6) भू-राजस्व संहिता एवं पंचायत अपील तथा अनुभाग मुंगेली के राजस्व अपील, पुनरीक्षण प्रकरणों एवं खाद्य शाखा को छोड़कर) का निराकरण, सक्षम अधिकारी के हैसियत से नजूल कर निर्धारण एवं नजूल नवीनीकरण के प्रकरणों का निराकरण, नजूल अधिकारी मुंगेली के दायित्वों का निर्वहन, नजूल एवं नजूल से अतिरिक्त अन्य समस्त पट्टों को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी, 7500 वर्गफुट तक शासकीय भूमि का बंटन या अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, आबादी/नजूल पट्टों को भूमि स्वामी के हक में परिवर्तित करने के साथ ही प्रभारी अधिकारी जिला विवाह अधिकारी, जिला भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, लायसेंस शाखा, सी.एस.आर., भू-अर्जन, भू-बंटन शाखा, माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्री गणों की घोषणाएं, आदिम जाति कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग (शिक्षा- समग्र शिक्षा, एस.एस.ए., आरएमएस, साक्षरता आदि), स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम एवं हिन्दी माध्यम स्कूल की नस्तियां आपने माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना), मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं लाईवलीहुड काॅलेज, रोजगार विभाग, कोषालय विभाग की नस्तियां अपने माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना, स्टेशनरी व प्रपत्र शाखा, कानून व्यवस्था से संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार (नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियां जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत होंगे), जिला शहरी विकास अभिकरण, नगरपालिका, नगर पंचायत के नस्तियों का निराकरण, जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन-समीक्षा, जिला नाजरात शाखा, वित्त एवं स्थापना, उप जिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक, सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता देयकों एवं अवकाश स्वीकृति (नस्तियों के निराकरण में जहां नीतिगत एवं वित्तीय निर्णय हो आवश्यक रूप से कलेक्टर के समक्ष नस्ती प्रस्तुत करें), अनुपयोगी डेड स्टाॅक जो 5000.00 हजार रूपये की कीमत तक की हो का अपलेखन करने हेतु नस्ती कलेक्टर को प्रस्तुत करने के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य संपादित करेंगे।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय को पंचायत एवं ग्रामीण विकास का संपूर्ण कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, नरवा, गरूवा घुरूवा एवं बाड़ी, मुख्यमंत्री अंधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन की जिम्मेदारी के साथ प्रभारी अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (जल जीवन मिशन), लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष चिकित्सा विभाग, रेडक्रास विभाग, महिला एवं बाल विकास - मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, हरियर छत्तीसगढ़, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, रेशम विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, पंचायत एवं समाज कल्याण, पुनर्वास विभाग से संबंधित कार्य, ग्रामोद्योग, ग्रामीण सचिवालय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उच्च शिक्षा विभाग, क्वांटीफिएबल डाटा (ग्रामीण) के साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों को निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी है।
संयुक्त कलेक्टर मेनका प्रधान को भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के स्वीकृति, निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भविष्य निधि आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति तथा समूह बीमा का अंतिम निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 90 दिनों तक के अवकाश स्वीकृति की नस्ती कलेक्टर को प्रस्तुत करने, जनशिकायत निवारण, विशेष प्रकोष्ठ, शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन, पीजीपोर्टल/अतिविशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करने, जनचैपाल, लोक सुराज अभियान, जिले के समस्त अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर निराकृत आवेदनों का आॅनलाईन अद्यतन कराने, सहायक अधीक्षक (सामान्य) शाखा, सहायक अधीक्षक (राजस्व) शाखा, माननीय उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों से प्राप्त याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति संबंधित कार्य एवं समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने, जनसूचना अधिकारी एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्वतः प्रेरित सूचनाओं के प्रकटीकरण हेतु उत्तरदायी अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक शाखा, समय-सीमा की बैठक, कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों की समीक्षा, कलेक्टर द्वारा अंकित महत्वपूर्ण पत्रों की समीक्षा, सांख्य लिपिक, विभागीय जांच, ज्युडिशियल क्लर्क, जेल, जनगणना, महिला थाना, जिला सैनिक कल्याण, जीएमएफसी (एपीसी), जिला न्यायालय संबंधित पत्राचार, अभिलेख कोष्ठ एवं प्रतिलिपि शाखा, परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगी।
संयुक्त कलेक्टर अजीत पुजारी प्रभारी अधिकारी जिला प्रोटोकाल अधिकारी, जनसंपर्क अनुदान शाखा, स्वेच्छानुदान शाखा, आर्थिक सहायता राशि, मुख्यमंत्री सहायता राशि, डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना संबंधी आवेदनों पर हस्ताक्षर, जिला खनिज न्यास (डी.एम.एफ) शाखा, रीडर टू कलेक्टर, शासकीय कर्मचारियों के वैध वारिसान-उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने, राहत, आपदा, पुनर्वास, 20 सूत्रीय कार्यक्रम शाखा, अल्पसंख्यक शाखा, आवक-जावक शाखा, परीक्षा शाखा, पर्यटन संस्कृति एवं पुरातत्व, अंत्यावसायी, नोडल अधिकारी वक्फ बोर्ड, अल्प बचत शाखा, परिवहन, नगर सेना, खेल एवं युवा कल्याण, श्रम विभाग, आईटीआई, पाॅलीटेक्नीक, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगे।
डिप्टी कलेक्टर प्रवीण तिवारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य तथा स्थानीय निर्वाचन) के साथ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगे। डिप्टी कलेक्टर अजय कुमार शतरंज को प्रभारी अधिकारी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्यवाही, लोक सेवा केन्द्र-सामान्य सेवा केन्द्र, चिप्स एवं एनआईसी शाखा मुंगेली, जेईई, एआईईईई कोचिंग प्रभारी, राजस्व, आंकिक, तकाबी, राजस्व मोहर्रिर, धर्मस्व एवं ब्रिक्स, वीडियो कान्फ्रेंस, क्वांटीफिएबल डाटा (शहरी), जाति प्रमाण पत्र के साथ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगे।
आकांक्षा शिक्षा खलखो (आई.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय दंडाधिकारी मुंगेली के कार्य एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में भू-अर्जन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुविभागीय सत्कार अधिकारी सह सहायक जिला सत्कार अधिकारी, अपने अनुविभाग हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने अनुविभाग के लोक न्यास अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, नोडल अधिकारी-मिशन क्लीन सिटी, नगर पालिका मुंगेली के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगी।
संयुक्त कलेक्टर भरोसाराम ठाकुर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय दंडाधिकारी पथरिया के कार्य एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में भू-अर्जन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुविभागीय सत्कार अधिकारी सह सहायक जिला सत्कार अधिकारी, अपने अनुविभाग हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने अनुविभाग के लोक न्यास अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, नोडल अधिकारी-मिशन क्लीन सिटी, नगर पंचायत सरगांव-पथरिया के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगे।
डिप्टी कलेक्टर पार्वती पटेल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय दंडाधिकारी लोरमी के कार्य एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में भू-अर्जन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुविभागीय सत्कार अधिकारी सह सहायक जिला सत्कार अधिकारी, अपने अनुविभाग हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने अनुविभाग के लोक न्यास अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, नोडल अधिकारी-मिशन क्लीन सिटी, नगर पंचायत लोरमी के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।