DJ संचालकों को चेतावनी: तेज आवाज में डीजे-धूमाल बजाने पर होंगी सख़्त कार्रवाई, एसपी ने डीजे संचालकों की बैठक लेकर दिए निर्देश,इन शर्तों का करना होगा पालन
बिलासपुर। आगामी गणेशोत्सव त्योहारों के मद्देनजर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने (ध्वनि विस्तारक यंत्र) डीजे, धुमाल संचालकों की ली बैठक, डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में न्यायालयों, ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं प्रशासन के निर्देशों की दी गई जानकारी,कहा गया कि उल्लंघन करने वाले पर की जायेगी सख़्त कार्रवाई। आगामी गणेशोत्सव एवं दुर्गाेत्सव को ध्यान में रखते हुए एसपी रजनेश सिंह ने बिलासागुड़ी सभा कक्ष में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) के संचालकर्ताओं की बैठक ली।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं उमेश गुप्ता (भा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर पीयूष तिवारी एवं बिलासपुर के ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धूमाल) के संलचाक सामिल हुए। बैठक में बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह बताया डी.जे./धुमाल संचालन के दौरान प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पर करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्युनल के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करने सभी संचालको को निर्देश दिया गया।
निम्न निर्देश दिए गए:-
01- ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) का उपयोग केवल प्रशासन द्वारा दी गयी निर्धारित समयावधि में ही की जावे।
02- संचालक केवल उन्हीं कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) उपलब्ध करायें जिनकी प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो।
03- संचालक अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) के साथ अपने आॅपरेटर (प्रतिनिधि) को अवश्य रखें जो यह सुनिश्चित करे कि संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) का प्रयोग हो।
04- माननीय न्यायालायों एवं ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुमति की शर्ताें के उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
05- गलत तरीके से वाहनों में लगाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की जावेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट