छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भर्ती ऐसे करे आवेदन

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भर्ती ऐसे करे आवेदन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर द्वारा नीचे उल्लिखित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों से अनुवादक के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके अनुसार दिनांक 31.08.2023 तक डाक / स्पीड पोस्ट / हमदस्त द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अन्य सभी जानकारी शैक्षणिक योग्‍यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, अनुभव एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी गई है।

पदों के नाम – अनुवादक (ट्रांसलेटर)

पदों की संख्या – कुल 08 पद

विभाग का नाम – छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

महत्वपूर्ण तिथियाँ –

आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि – 04-08-2023
आवेदन करने की अंतिम तिथि – 31-08-2023
शैक्षिक योग्यता:– 
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में दक्षता के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या हिंदी भाषा में दक्षता के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। कम्प्यूटर के प्रयोग में दक्षता आवश्यक है। लॉ ग्रेजुएट को उचित वेटेज दिया जाएगा।


आयु सीमा:–
आवेदक की आयु 01.01.2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष प्राप्त कर ली है और अधिकतम आयु 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी के मामले में 40 वर्ष) प्राप्त नहीं की है।

चयन प्रक्रिया:–
चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

चरण- I स्क्रीनिंग टेस्ट और चरण- II लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण – (भाषा में दक्षता और कंप्यूटर में दक्षता का आकलन करने के लिए)।
आवेदन केवल निर्धारित प्रोफार्मा (ए-4 आकार के कागज में) में रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी के पास पहुंचना चाहिए। बिलासपुर (सी.जी.) पिन – 495 220 केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / हमदस्त द्वारा आयु, जाति, वास्तविक निवासी, योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) आदि के संबंध में प्रशंसापत्र / प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियों और स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार के साथ प्रदान किए गए स्थान पर फोटो चिपकाएं, ऐसा न करने पर आवेदन बिना किसी अतिरिक्त सूचना के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। सभी प्रकार से संलग्नकों सहित पूर्ण किये गये आवेदन सायं 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। 31.08.2023 का. इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक में किसी भी देरी के लिए रजिस्ट्री जिम्मेदार नहीं होगी।

ब्यूरो रिपोर्ट