*मेडिकल स्टोर्स में छापा, नियमों के उल्लंघन पर चार मेडिकल स्टोर को नोटिस : खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर्स का किया गया निरीक्षण*
मुंगेली। जिले में अवैध, बिना प्रिस्क्रिप्शन एवं नारकोटिक दवाओं की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान लोरमी विकासखंड सहित मुंगेली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 10 मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई। इस दौरान दवाओं की गुणवत्ता, खरीद-बिक्री अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर, बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाओं की बिक्री तथा नारकोटिक एवं प्रतिबंधित औषधियों के रख-रखाव की गहन पड़ताल की गई।

औषधि निरीक्षक ने बताया कि औचक निरीक्षण में शिव मेडिकल स्टोर्स टेमरी, श्री साईं मेडिकल स्टोर्स टेमरी, प्रशांत मेडिकल स्टोर्स डिंडौरी, मां महामाया मेडिकल स्टोर्स चारभाटा में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा औषधि नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर संबंधित मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जवाब संतोषजनक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिनियमों के तहत लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि नशीली एवं नारकोटिक दवाओं का बिना प्रिस्क्रिप्शन विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिले में संचालित सभी मेडिकल स्टोर्स को निर्देशित किया गया है कि वे दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित सभी अभिलेख नियमानुसार संधारित करें तथा केवल मानक एवं प्रमाणित दवाओं का ही विक्रय सुनिश्चित करें। साथ ही शेड्यूल ‘एच-1’ एवं नारकोटिक श्रेणी की दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक की विधिवत पर्ची पर ही की जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट


