*श्री कृष्ण जन्माष्टमी 07 सितम्बर को शुष्क दिवस घोषित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल देव ने आदेश जारी कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी 07 सितम्बर को शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने 07 सितम्बर को जिले के समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट) शाॅप, विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ) की फुटकर दुकानें, मद्य भण्डारण भाण्डागार तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा परेषण का आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए आबकारी और पुलिस विभाग तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।