*जिले के ग्राम पंचायतों में 19 दिसंबर को विशेष ग्रामसभा का होगा आयोजन* *योजनाओं के संबंध में दी जाएगी जानकारी
मुंगेली,। जिले के ग्राम पंचायतों में 19 दिसंबर को विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। ग्रामसभा में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर राहुल देव ने ग्राम सभा के आयोजन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत (डीपीडीपी, बीपीडीपी व जीपीडीपी) विकास योजना निर्माण हेतु जन योजना अभियान 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। 31 मार्च 2024 तक अभियान के दौरान जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों में क्रमशः सामान्य सभा व ग्रामसभा का आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा कि विशेष ग्रामसभा के एजेंडा में जीपीडीपी निर्माण हेतु एलएसडीजी की 09 थीमों में से कम से कम 01 थीम पर ग्रामसभा पोर्टल में एण्ट्री करना सुनिश्चित करें। चयनित विकल्प को पूर्ण करने हेतु संबंधित गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारित किया जाए। ग्राम सभा की बैठक में लाईन विभाग से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी द्वारा अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत किया जाए। प्रारूप जीपीडीपी में समस्त विभाग की योजनाओं के साथ-साथ लो कास्ट-नो कास्ट गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाए।
कलेक्टर ने कहा कि पंचायतों के कार्ययोजना में स्वच्छ भारत मिशन 2023-24 वार्षिक कार्ययोजना अनुसार अनिवार्य गतिविधियों-कार्यों को जोड़ने हेतु अनुमोदन कराएं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में शौचालय विहीन परिवार का चिन्हांकन एवं उनकी सूची का अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत-जिला पंचायत को प्रेषण करें। ओ.डी.एफ. प्लस के मापदण्डों को पूरा करने वाले ग्रामों को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित करने की घोषणा किया जाए। गोबरधन योजनांतर्गत स्थापित बायोगैस संयंत्रों के समुचित उपयोग एवं संधारण हेतु जिम्मेदारी का निर्धारण करें। ग्रामसभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियो रिकार्डिंग किया जाए तथा विडियो का ग्रामसभा निर्णय मोबाईल एप्प में उपयोग कराई जाए। ग्राम सभा संकल्प एवं गतिविधियों को वाइब्रेट ग्राम सभा पोर्टल http://meetingonline.gov.in एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड किया जाए। उन्होंने 19 दिसंबर को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभा का आयोजन कर कार्यवाही का प्रतिवेदन उप संचालक पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।