महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ नायक को पद से हटाने हाइकोर्ट की रोक, बीते दिनों सरकार ने सभी निगम मंडल और राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने आदेश किया था, सुरक्षा देने के भी निर्देश

महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ नायक को पद से हटाने हाइकोर्ट की रोक, बीते दिनों सरकार ने सभी निगम मंडल और राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने आदेश किया था, सुरक्षा देने के भी निर्देश

बिलासपुर। भाजपा सरकार ने 15 दिसंबर को सभी आयोग निगम,मंडलअध्यक्षों-सदस्यों तथा सभी राजनीतिक नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश जारी किया था। इस संदर्भ में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमई नायक ने पद से हटाने के आदेश पर रोक लगाने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमई नायक को पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस  एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने आदेश दिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ अध्यक्ष डॉ.किरणमई नायक ने सीनियर एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार को जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया कि कांग्रेस सरकार ने किरणमयि नायक को तीन साल के लिए नियुक्ति दी है।

ब्यूरो रिपोर्ट