*ब्रेकिंग: निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया,सहित 12 को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत*

*ब्रेकिंग: निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया,सहित 12 को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत*

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू सौम्या चौरसिया कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सहित 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी गई है सभी आरोपियों को जमानत (ACB) एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज मामले में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश में कहा है कि आरोपी अगर किसी गवाह को प्रभावित करते हैं सबूत से छेड़छाड़ या जांच में बाधा डालते हैं ऐसी शिकायत पर अंतिम जमानत रद्द रद्द कर दी जाएगी राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकती है। 

इन्हें मिली जमानत - सुप्रीम कोर्ट से आज निलंबित आईएएस रानू साहू,निलंबित,आईएएस समीर बिश्नोई, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, दीपेश टांक,हेमंत जायसवाल, शिव शंकर नाग, राहुल सिंह, शेख मोइनुद्दीन कुरेशी, रोशन कुमार सिंह, संदीप कुमार नाग, चंद्रप्रकाश जायसवाल को अंतिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा गया कि वह आरोपियों के आचरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि मामले की जांच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच में समय लगेगा इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के आरोपियों को जमानत दी जा रही है।

ब्यूरो रिपोर्ट