कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटवारी जमीन के अवैध बिक्री का लिया संज्ञान, दोषी कोटवार को किया बर्खास्त,बेची गई जमीन शासन के पक्ष में फिर से दर्ज करने दिए निर्देश

कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटवारी जमीन के अवैध बिक्री का लिया संज्ञान, दोषी कोटवार को किया बर्खास्त,बेची गई जमीन शासन के पक्ष में फिर से दर्ज करने दिए निर्देश

बिलासपुर।  कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रतिबंध के बावजूद अवैध तरीके से कोटवारी जमीन विक्रय मामले पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने  कोटवार को सेवा से बर्खास्त करने के साथ ही जमीन फिर से शासन के पक्ष में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला जिला मुख्यालय से लगे ग्राम सेमरताल का है।

      तहसील कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार संपूर्ण मामला इस प्रकार है कि ग्राम सेमरताल के सरपंच द्वारा जिला कलेक्टर बिलासपुर अवनीश कुमार शरण को लिखित में यह सूचना दी गई थी कि सेमरताल का कोटवार परमेश्वर दास मानिकपुरी ने ग्राम सेमरताल महल नंबर 1 के खसरा नंबर 532 एवं 553 की कोटवारी भूमि को छलपूर्वक विक्रय किया है। जबकि शासन के निर्देशानुसार कोटवारी भूमि के विक्रय पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही अनुविभागीय राजस्वअधिकारी पीयूष तिवारी के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार बिलासपुर राहुल शर्मा ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। उन्होंने जांच में यह पाया  कि सेमरताल महल नंबर 1 के खसरा नंबर 532 एवं 553 की कोटवारी भूमि को अवैध तरीके से कोटवार परमेश्वर दास मानिकपुरी द्वारा विक्रय किया है। जांच में ग्राम कोटवार सेमरताल को कारण बताओं नोटिस जारी कर उसका जवाब भी लिया गया । जवाब संतोष जनक नहीं होने तथा ग्राम कोटवार की कोटवारी भूमि का अवैध विक्रय किए जाने पर कोटवार की संदिग्ध भूमिका होने पर कोटवार को सेवा से बर्खास्त किया गया। तथा पुनः ग्राम नौकर भूमि खसरा नंबर 532 एवं 533 को शासन के पक्ष में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया।
      गौरतलब है कि वर्तमान में जिला कलेक्टर बिलासपुर अवनीश कुमार शरण ने अपने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक ग्राम के कोटवारी भूमि की जांच की जाए और अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है कि किसी भी ग्राम में अवैध तरीके से कोटवारी भूमि का क्रय विक्रय किया गया है तो उस पर संज्ञान लेकर उसकी जांच की जाए तथा विधिवत कार्रवाई की जाए।

ब्यूरो रिपोर्ट