जिला सत्र न्यायालय मुंगेली ने जुआ माफिया योगेंद्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज थाना चिल्फी क्षेत्र में संचालित सट्टा सिंडिकेट पर शिकंजा, पुलिस ने दबिश तेज की
मुंगेली -
थाना चिल्फी में दर्ज अपराध क्रमांक 174/2025, धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के मुख्य आरोपी योगेंद्र शर्मा उर्फ लाला महाराज उर्फ भर्रा की अग्रिम जमानत याचिका को जिला सत्र न्यायालय मुंगेली ने सख्त रुख अपनाते हुए खारिज कर दिया है।
माननीय न्यायाधीश श्रीमती गिरजा देवी मेरावी ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और संगठित अपराध में संलिप्तता को गंभीरता से लेते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री रजनीकांत सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी कर जमानत निरस्त कराई।
रेड कार्रवाई में हुआ था खुलासा
02 नवंबर 2025 को थाना चिल्फी पुलिस ने ग्राम रैतरा खुर्द स्थित हनुमान मंदिर के पास छापामार कार्रवाई कर आरोपी संजय साहू को सट्टा पट्टी लिखते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से 75,700 रुपये नगद, सट्टा संबंधी दस्तावेज, डॉट पेन तथा दो मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप पर अंकों में सट्टा संचालन किया जा रहा था।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि संजय साहू सट्टा पट्टी लिखकर प्राप्त राशि का 7 प्रतिशत कमीशन योगेंद्र शर्मा को देता था। वित्तीय लेन-देन और अपराध की पुनरावृत्ति को देखते हुए मामले को संगठित अपराध की श्रेणी में लिया गया।
जांच में सामने आए अहम तथ्य
आरोपी व सहयोगियों के बैंक खातों में लाखों रुपये के संदिग्ध लेन-देन के साक्ष्य मिले।
योगेंद्र शर्मा पूर्व से आदतन अपराधी है, उसके खिलाफ जुआ अधिनियम सहित अन्य मामलों में कई प्रकरण दर्ज हैं।
डिजिटल पेमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुनियोजित जुआ सिंडिकेट का संचालन किया जा रहा था।
पुलिस ने तेज की तलाश
आरोपी लंबे समय से फरार है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल द्वारा पूर्व में आरोपी की गिरफ्तारी पर 1,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। जिले में आरोपी के पोस्टर भी जारी किए गए हैं।
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब पुलिस को गिरफ्तारी हेतु वैधानिक कार्रवाई में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।
पुलिस की अपील
थाना फास्टरपुर प्रभारी ने कहा कि संगठित अपराध के खिलाफ यह न्यायालयीन निर्णय पुलिस कार्रवाई को और मजबूती देगा। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। आम नागरिकों से अपील है कि आरोपी के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।



