*बहुचर्चित नसबंदी कांड में सर्जन डॉ गुप्ता को कोर्ट ने सुनाई सजा: 11 साल बाद आया फैसला, 5आरोपी बरी*

*बहुचर्चित नसबंदी कांड में सर्जन डॉ गुप्ता को कोर्ट ने सुनाई सजा: 11 साल बाद आया फैसला, 5आरोपी बरी*

बिलासपुर। नवंबर 2014  सकरी स्थिति अस्पताल में सरकारी योजना के तहत आयोजित अस्पताल कानन पेंडारी सकरी में ऑपरेशन कराने वाली 12 महिलाओं की मौत के मामले में बिलासपुर जिला न्यायालय ने फैसला देते हुए ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आर के गुप्ता को दोषी मानते हुए 2 वर्ष की कैद व 25-25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है । अदालत ने सभी सजा को साथ चलाने का निर्देश भी दिया है, जिला अदालत ने इस मामले में दवा सप्लाई करने वाले आरोपियों को बरी किया है।

जानकारी के अनुसार नवंबर 2014 में सरकार के परिवार नियोजन योजना के तहत सकरी के कानन पेंडारी स्थिति निजी केंसर अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में जिला अस्पताल के विशेषज्ञ डॉ आर के गुप्ता ने नसबंदी ऑपरेशन किया व हितग्राहियों को दर्द निवारक व सिप्रोसिन टेबलेट देकर घर भेज दिया गया। घर जाने के बाद ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हुआ व 12 महिलाओं की मौत हो गई। चकरभाठा पुलिस ने जांच उपरांत डॉक्टर आरके गुप्ता दवा सप्लाई करने वालो के खिलाफ जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। 11 वर्ष से अधिक समय तक मुकदमा चलाने के बाद न्यायालय ने सिर्फ डॉक्टर आरके गुप्ता को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई है।

दवा सप्लाई करने वाले फर्म के संचालक बरी 

इस मामले में दवा सप्लाई करने वाले महावर फार्मा और कविता फार्मास्यूटिकल्स के संचालक सहित पांच आरोपी रमेश महावर, सुमित महावार, राकेश खरे, राजेश खरे, मनीष खरे को सबूत के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है।

ब्यूरो रिपोर्ट