नजूल भूमि की रजिस्ट्री कराई, लीजधारक सहित बेचने वालों पर एफआईआर
बिलासपुर। नजूल भूमि की कई टुकड़ों में रजिस्ट्री करने वाले लीजधारक और उसके पार्टनरों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर नजूल तहसीलदार शिल्पा भगत ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरा मामला सिविल लाइन थाने का है जहां शहर के कुड़ूदंड होमगार्ड कैंप के पास तुलजा भवानी मंदिर के पीछे की 2.13 एकड़ नजूल भूमि को 54 टुकड़ों में बेच दी गई। मामले में लीजधारक भूपेंद्र राव तामस्कर पिता स्व. कृष्ण राव तामस्कर निवासी तिलक नगर चांटापारा के खिलाफ राजस्व अधिकारी ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया है। करोड़ की नजूल भूमि की बिक्री करने के मामले में लीजधारक भूपेंद्र राव तमस्कर और उसके पार्टनर राजेश अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। नजूल भूमि को भूपेंद्र राव ने 54 टुकड़ों में रजिस्ट्री कराई। जमीन की लीज 2015 में खत्म हो चुकी थी जिसे लीज धारक ने आवेदन देकर 30 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 31 मार्च 2045 तक कर दी गई थी। आवासीय प्रयोजन के लिए दी गई इस नजूल भूमि को बिना किसी अनुज्ञा भवन अनुज्ञा से आदेश के बाद भी बेच दिया गया। नजूल भूमि को इस तरह बेचने के लिए नगर निगम से मंजूरी नहीं ली गई थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी लेआउट पास नहीं कराया गया था। इसके बाद भी पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रीया होती रही। उक्त भूमि की रजिस्ट्री तत्कालीन उप पंजीयक लक्ष्मी पांडे और वीएस मिंज ने की थी लक्ष्मी पांडेय वर्तमान में पेंड्रारोड में पदस्थ है। वही वीएस मिंज तखतपुर में उप पंजीयक है। कलेक्टर अवनी शरण द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार दोनों उप पंजीयक ने स्थल निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच किए बिना ही नजूल भूमि की 54 टुकड़ों में रजिस्ट्री कर दी। कलेक्टर ने दोनों उप पंजीयक के निलंबन का प्रस्ताव भेजा है।
ब्यूरो रिपोर्ट