मिशन हॉस्पिटल जमीन मामला : प्रशासन के पक्ष में आया फैसला, कमिश्नर कोर्ट ने लिखे समाप्त होने पर भूमि अधिग्रहण को सहित ठहरया
बिलासपुर। मिशन अस्पताल में करोड़ों की जमीन के कब्जे को लेकर लीज समाप्त कर बेदखली नोटिस पर दिए गए स्थगन आदेश को कमिश्नर महदेव कावरे ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन के फैसले को सही ठहराया गया है, मिशन अस्पताल की करोड रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने वाले डॉ. रमन जोगी की याचिका खारिज हो गई है।
जिला प्रशासन द्वारा लीज निरस्त होने के बाद मिशन अस्पताल की जमीन पर कब्जा था,अस्पताल प्रबंधन ने कलेक्टर के आदेश के खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील प्रस्तुत किया था। तत्कालीन कमिश्नर नीलम नामदेव एक्का ने मामले मे स्टेट दे दिया था, जिसे बाद मे राज्य शासन ने हटा दिया था।
हॉस्पिटल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
नगर निगम प्रशासन नजुल शाखा और जिला प्रशासन ने मिशन अस्पताल की जमीन का लीज निरस्त करने के बाद प्रबंधन को कब्जा छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बता कर नजूल शाखा और नगर निगम ने बेदखली नोटिस भी जारी किया था, जिसके खिलाफ अस्पताल प्रबंधन ने हाई कोर्ट मे याचिका दायर की थी, इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन की याचिका खारिज कर राजस्व प्रकरण बताकर संबंधित कोर्ट में केस दायर करने कहा था,जिसे बादमे मिशन अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉ रमन जोगी ने कलेक्टर के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कार्यालय में अपील कीया था। मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन कमिश्नर नीलम नामदेव एक्का ने स्टे दे दिया था, नए कमिश्नर महादेव कावरे ने मामले की सुनवाई की। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमिश्नर कावरे ने स्टेट पहले ही हटा दिया था, जिसके बाद 25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई और 30 अक्टूबर को फैसले की तारीख पर तय किया गया 30 अक्टूबर को कमिश्नर न्यायालय ने जिला प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया साथ ही लीज समाप्त होने पर भूमि के अधिग्रहण को सही ठहराया, कमिश्नर कोर्ट ने लीज धारक की अपील निरस्त कर दी। इस फैसले के बाद अब जिला प्रशासन मिशन अस्पताल की जमीन को जल्द अपने कब्जे में ले लेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट