तेज आवाज पर सख्ती नई गाइड लाइन जारी:तेज आवाज में साउंड सिस्टम, डीजे बजाने पर सख्ती अब डीजे लगाने वाले गाड़ियों के परमिट होंगे निरस्त,
रायपुर। प्रदेश में डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव ने नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय ने 2017 में सख्त आदेश देते हुए गाइडलाइन जारी की थी,लेकीन उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था। इसके लिए हाई कोर्ट में कई जनहित याचिका के जरिए मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी,इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है।देखिए सरकार द्वारा ज़ारी नई गाइड लाइन-