इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने किया गिरफ्तार
बिलासपुर। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से लेता था रकम डबल करने का झांसा देखकर करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों को शेयर मार्केट में पैसे लगाने का झांसा देखकर कई करोड़ की धोखाधडी। बिलासा गुड़ी में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि उषालता कॉम्प्लेक्स किम्स हॉस्पिटल के सामने साईं कृष्णा इन्वेस्टमेट नाम की दुकान है। शिकायत के आधार पर पूछताछ की गई तो पता चला कि विनायक कृष्णा रात्रे नाम का व्यक्ति जो अपने आप को शेयर मार्केट का ब्रोकर बताता है लोगों से इन्वेस्ट के नाम पर पैसा लेता है। आवेदक के द्वारा दी गई डॉक्यूमेंट जिसमे इकरारनामा ऑफर स्कीम खातों के स्टेटमेंट की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इसके पास सिर्फ गुमासदा लाइसेंस है और साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी फर्जी है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है।साथ ही उसने जिस ब्रोकर का लाइसेंस दिखाया है उसमें आनंद रात्रे,शानू खान की लाइसेंस दिखाई पड़ता है।
*पैसे लेने का तरीका - यह लोगों से बोलता है कि मुझे पैसे दो मैं इसे शेयर मार्केट में लगाकर तुमको पांच-पांच या 10% के हिसाब से प्रतिमाह फिक्स रिटर्न करूंगा इस झांसे में आकर बहुत से लोग अधिक रिटर्न के लालच में इसको खाते में पैसा देते थे यह बाकायदा इनको पैसे का रिटर्न देता था साथ ही डेली एक फर्जी हैंडल से मैनेज करता था जिसने आपका नाम और डेली का रिटर्न लिखा रहता था।
इस झांसे में आकर लोग और पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिए कुछ मेडिएटर भी बने जो बाकी लोगों को अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर इनको ट्रांसफर करने लगे इस तरह से एक चैन बन गई अब यह इन पैसों को सर्कुलेट करता था आपको पैसा लेकर दूसरे को दूसरे का तीसरे को ऐसे ही रोटेड करते रहे।
पैसे का उपयोग - आरोपी की जिंदगी अय्याशी से भरी हुई थी अपनी आलीशान और लजीज जिंदगी के लिए सभी पैसों का उपयोग करता थाईलैंड गोवा ट्रैवल इन ऑफर देता था प्रिंस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के तहत अपराध है। लगभग 35 से 40 करोड़ का अनुमान है। कुल फ्रॉड की अमाउंट अभी तक प्राप्त रसीद बुक के हिसाब से लगभग 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसा मई 2023 से अब तक लिया गया है बाकी उसके पहले लगभग जनवरी 2021 से यह सब चल रहा है मतलब कुल मामला लगभग 35 से 40 करोड़ का होगा। आरोपी विनायक कृष्णा रात्रि के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 467 468 471 के तहत कार्रवाई की गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट