नए साल के जश्न पर पुलिस और जिला प्रशासन की नज़र,गाइड लाइन जारी,लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने होटल,क्लब संचालको की बुलाई गई बैठक
बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देशन में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आरए कुरूवंसी,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,सहायक आबकारी आयुक्त,नगर पुलिस अधीक्षक सहीत बैठक लेकर नववर्ष के उत्सव का आयोजन करने वाले सभी होटल/रिसॉर्ट/बार/क्लब संचालकों की बैठक आयोजित की गई। नववर्ष के अवसर पर शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए इस बैठक में संचालकों द्वारा आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्राप्त किए गए विभिन्न लाइसेंसों के बारे में जानकारी दी गयी। इस बैठक में सहायक आयुक्त आबकारी दिनकर वासनिक, एसडीएम बिलासपुर सूरज साहू एवं थानाप्रभारी और प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए-
• FL 5 लाइसेंस प्राप्त होटल/रिसॉर्ट/क्लब रात्रि 11 बजे तक शराब परोस सकेंगे।
• FL 3 लाइसेंस प्राप्त होटल/रिसॉर्ट/क्लब रात्रि 12 बजे तक शराब परोस सकेंगे।
• डीजे बजाने की अनुमति खुले परिसर में रात्रि 10 बजे तक होगी।
• पटाखे रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक फोड़े जा सकेंगे।
• सभी रिसॉर्ट/होटल/क्लब/बार संचालक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सकें।
• मेन रोड पर स्थित होटल/रिसॉर्ट संचालक पार्किंग की उचित व्यवस्था करेंगे।
• किसी भी विपरीत स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम या निकटतम पुलिस थाने से सम्पर्क करेंगे।
• उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करना पाए जाने पर कठोर दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट