राईस मिलरों ने जमा नहीं कराया कस्टम मिलिंग का चावल*,कलेक्टर ने थमाया नोटिस,30 नवंबर तक जमा करने दी मोहलत,*फिर भी जमा नहीं करने पर बैंक गारंटी जब्त करने की चेतावनी*

राईस मिलरों ने जमा नहीं कराया कस्टम मिलिंग का चावल*,कलेक्टर ने थमाया नोटिस,30 नवंबर तक जमा करने दी मोहलत,*फिर भी जमा नहीं करने पर बैंक गारंटी जब्त करने की चेतावनी*

बिलासपुर। कस्टम मिलिंग योजना के तहत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया है। उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा समस्त मिलर्स द्वारा अनुबंध अनुसार शत्-प्रतिशत चावल जमा कराये जाने के निर्देश दिये गए हैं। वर्तमान में जिले  के 04 मिलर्स द्वारा  चावल जमा किया जाना शेष है। जिले के ऐसे मिलर जिनके द्वारा शत्-प्रतिशत चावल जमा नहीं किया गया है, उन्हें कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30 नवंबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिये गये है। चावल जमा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव हेतु जमा किये गये प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) के माध्यम से राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। जिले के ऐसे मिलर्स जिन्हें नोटिस जारी है, उनमें श्याम जी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई, सरदार एग्रो एग्रो इण्डस्ट्रीज, एस. डी. एग्रो फूड प्रोडक्ट, जेठू बाबा इंडस्ट्रीज बहतराई  शामिल हैं।

ब्यूरो रिपोर्ट