ब्रेकिंग : बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड,अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सरेंडर करने पर रोक,CBI से मांगा जवाब*
बिलासपुर। बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अमित जोगी को अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई से जवाब मांगा है वही अगली सुनवाई तक अमित जोगी के सरेंडर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जहां जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल अमित जोगी को सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है साथ ही जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हाई कोर्ट के फैसले की चुनौती दी गई थी इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अंतिम राहत देते हुए अमित जोगी को सरेंडर करने पर रोक लगा दी है हालांकि कोर्ट ने मामले को पूरी तरह से खारीज नहीं किया है बल्कि सीबीआई से जवाब मांगा है। बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अमित जोगी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, वही हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए थे जिस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाते हुए अमित जोगी को बड़ी राहत दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट


