*मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने आवेदन 30तक*

*मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने आवेदन 30तक*

  
बिलासपुर/मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियां 30 जून तक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग में आवेदन कर सकते है। योजना के तहत विनिर्माण उद्यम हेतु 25 लाख, सेवा हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु अधिकतम 2 लाख रूपये बैंकों के माध्यम से ऋण मिलेगा। आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी, न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य एवं आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
 आवेदन पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, बिलासपुर में जाकर प्राप्त एवं जमा कर सकते है। योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपये तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक के मार्जिन मनी अनुदान की पात्रता होगी। आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक  सुनील सोनी मो.नं. 7898609895, नरेंद्र साहू मो.नं. 8319989622 एवं कार्यालय के दूरभाष नंबर 07752-250082, 83 से संपर्क कर सकते है।

ब्यूरो रिपोर्ट