कोचिंग सेंटर चलाने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित, कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई

कोचिंग सेंटर चलाने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित, कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई

मुंगेली ।  कलेक्टर  राहुल देव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन के मामले में गंभीरता से लिया है। उन्होंने कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड लोरमी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी  गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित किया है। बता दें कि  राजपूत द्वारा बिलासपुर एवं रायपुर में साईं कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है। इस मामले में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 08 के तहत यह कार्यवाही किया है। निलंबन अवधि में  राजपूत का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि मुंगेली निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। 

ब्यूरो रिपोर्ट