*दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन अब श्रम विभाग द्वारा,छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 लागू*

*दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन अब श्रम विभाग द्वारा,छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 लागू*

मुंगेली।  छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 प्रभावशील होने से दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन अब श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। इससे पहले नगरीय प्रशासन विभाग अंतर्गत नगरीय निकायों के द्वारा दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन किया जाता था। उक्त अधिनियम के प्रभावशील हो जाने के उपरांत समस्त दुकानों एवं संस्थानों, जहां 10 या 10 से अधिक श्रमिक, कर्मचारी कार्यरत हैं, के पंजीयन का कार्य श्रम विभाग के जिला कार्यालयों के द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in  के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।

      जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत दुकान, स्थापना जहां 10 या 10 से अधिक श्रमिक, कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तिथि से 06 माह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कर श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य है, जिन दुकान, संस्थानों में 10 से कम श्रमिक, कर्मचारी कार्यरत उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगी।

ब्यूरो रिपोर्ट