बलौदाबाजार शहर में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश,सतनामी समाज के आंदोलन के बाद जिला में माहौल तनाव पूर्ण,

बलौदाबाजार शहर में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश,सतनामी समाज के आंदोलन के बाद जिला में माहौल तनाव पूर्ण,
फाइल फोटो

रायपुर/बलौदाबाजार। आज दिनांक 10.06.2024 को सतनामी समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन (कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराव) के दौरान संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में खड़ी वाहनों को तोड़-फोड़ करने, आग लगाने एवं संयुक्त जिला कार्यालय भवन को आग के हवाले करने के कारण संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों सहित जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के निवासियों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। आज की घटना को देखते हुए जिले के असामाजिक तत्वों के द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर जिले में शांति व्यवस्था की स्थिति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उपरोक्त कारणों के आधार पर नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, ताकि जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के रहवासी भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर निवास कर सके। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा के.एल. चौहान ने  दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद- जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध / दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे। चूंकि यह संकटकालीन तथा आपातकालीन स्थिति एकाएक उत्पन्न हुई है और किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है एवं प्रत्येक जनसाधारण पर तामिल किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के अंतर्गत समयाभाव के कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए,एकतरफा कार्यवाही कर पारित किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 10.06.2024 को रात्रि 9.00 बजे से दिनांक 16.06.2024 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक नगरपालिका सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार में प्रभावशील होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने- बलौदा बाजार जिले में उत्पन्न अप्रिय स्थिति पर IG और कमिश्नर को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव और DGP को बुलाकर घटना की प्रारंभिक जानकारी ली गई है और घटना की रिपोर्ट भी मांगी गई है। ज्ञात हो कि गृह मंत्री विजय शर्मा को पहले ही गिरौदपुरी के अमर गुफा मामले की न्यायिक जांच कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी घोषणा उन्होंने की थी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है।

ब्यूरो रिपोर्ट