नाबालिक बालिका के साथ दैहिक शोषण करने वाले आरोपी क़ो पुलिस ने भेजा जेल

मुंगेली - पुलिस अधीक्षक महोदय, भोजराज पटेल (भापुसे.) के निर्देशन ,अति. पुलिस अधीक्षक नवनीत छाबडा महोदय व अनुविभागीय अधिकारी नवनीत पाटिल के द्वारा महिला संबंधी लंबित अपराधो तथा अदम दस्तायाब गुम बालक/बालिकाओ के मामले मे लगातार प्रयास कर मामले का निकाल करने तथा दस्तायाबी करने के संबंध मे दिये गये निर्देश के परिपालन के तहत थाना पथरिया मे दर्ज महिला संबंधी अपराधो मे विश्वनीय मुखबीर लगाकर लगातार प्रयास किया जा रहा था कि थाना पथरिया के अपराध क्रमांक 31/2025 धारा 137 (2) बीएनएस के मामले मे प्रार्थी के द्वारा दिनाँक 15.03.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनाँक 12.03.2025 को इसकी नाबालिक पुत्री बिना बताये घर से कही चली गई थी जिसके रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्व कर अपहृत बालिका व अज्ञात आरोपी का लगातार पता तलास किया जा रहा था विवेचना दौरान सायबर सेल से तकनीकी साक्ष्य प्राप्त कर अपहृता को आरोपी करन राजपूत पिता रामचंद राजपूत उम्र 20 वर्ष साकिन सिलदहा थाना पथरिया जिला मुंगेली के कब्जे से नाबालिक बालिका को आर. के. नगर ग्राम रामेश्वरम संगरेडी हैदराबाद से बरामद किया गया जो आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर दैहिक शोषण करना पाया गया मामले में धारा 87,65 (1) बीएनएस एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी जाकर आज दिनाँक 22.03.2025 को आरोपी करन राजपूत को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया|
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी सउनि. नरेश साहू, सउनि. पुहकल सिंह ठाकुर सायबर सेल प्र.आर. दयाल गवास्कर रवि जांगड़े,आर. राजू साहू, आर. गिरीराज ठाकुर, राम कश्यप, म.आर. सीनू सूर्यवंशी, का सराहनीय योगदान रहा।