*कलेक्टर ने पेट्रोल-डीजल पम्प संचालकों को डेड स्टाक के अलावा रिजर्व स्टाॅक रखने दिए निर्देश

*कलेक्टर ने पेट्रोल-डीजल पम्प संचालकों को डेड स्टाक के अलावा रिजर्व स्टाॅक रखने दिए निर्देश

मुंगेली । लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  राहुल देव ने जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पम्प संचालकों को पेट्रोल पम्प में रिजर्व स्टाॅक उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल आयल अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1980 के अंतर्गत ये निर्देश जारी किए। 
          निर्देशानुसार अब जिले के समस्त पेट्रोल-डीजल पम्प संचालकों को पेट्रोल पम्प में डेड स्टाक को छोड़कर पेट्रोल की 02 हजार की मात्रा तथा डीजल की ढाई हजार लीटर मात्रा का रिजर्व स्टाॅक रखना होगा। यह आदेश आदर्श आचार संहिता तक प्रभावशील रहेगा।