*गिरदावरी कार्य में शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन और ऑनलाइन भुइंया एप में फर्जी प्रविष्टि करने पर पटवारी को निलंबित किया गया है*
बिलासपुर। गिरदावरी कार्य में शान द्वारा जारी दिशा निर्देश के उल्लंघन, ऑनलाइन भुइंया एप में फर्जी प्रविष्टि एवं विलोपन करने, शासकीय कार्य स्वयं ना किया जाकर अन्य जीव व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत कार्य का संपादन करवाने पर सकरी तहसील के पटवारी को निलंबन किया गया है।
ग्राम पोडी पं.ह.नं. 51 रा.नि.म. गनियारी तहसील सकरी, में वर्तमान ऑनलाईन भूईया पोर्टल में फर्जी तरीके से खसरा जुड़ जाने की सूचना प्राप्त होने पर उक्त विषय की जांच अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर से कराया गया ।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पोड़ी प.ह. नं. 51, रा.नि.मं. गनियारी, तहसील सकरी के (1) ऑनलाईन खसरा में ख.नं. 81/5, 81/6, 104/6, 104/7, 104/8, 105/6, 105/7, 155/4 रकबा कमशः 0.809, 0.364, 0.688, 0. 389, 0.708, 0.486,0.405, 0.364 हेक्ट. (कुल ख.नं. 8. कुल रकबा 4.213 हेक्ट.) भूमि जो कि अजय कुमार पिता राजेन्द्र कुमार के नाम पर दर्ज हो जाना, (2) ऑनलाईन खसरा में ख.नं. 24/4, 39/6, 180/4, 186/9 रकंबा कमशः 0.445, 1.450, 1.990, 0.884 हेक्ट. (कुल ख.नं. 4. कुल रकबा 4.769 हेक्ट.) भूमि बिसाहू घोसले पिता चैतू घोसले के नाम पर दर्ज हो जाना, (3) ऑनलाईन खसरा में ख.नं. 24/3, 128/4, 130/3, 130/4, 279/3 रकबा कमशः 0. 665, 1.884, 0.884, 1.912, 1.972 हेक्ट. (कुल ख.नं. 5. कुल रकबा 7.317 हेक्ट.) भूमि हेमन कुमार पिता लखनलाल के नाम पर दर्ज हो जाना एवं (4) ख.नं. 24/3, 128/4.130/3, 130/4, 279/3, रकबा कमशः 0.665, 1.884, 0.884, 1.912, 1.972 हेक्ट, (कुल ख.नं. 5, कुल रकबा 7.317 हेक्ट.) भूमि IDFC Frist Bank में बंधक दर्ज होना तथा ऑनलाईन खसरा में ख.नं. 23/4, 39/5, 180/3, 186/8, 279/4 रकबा कमशः 0.413, 1.019, 1.769, 0.782, 1.245 हेक्ट. (कुल ख.नं. 5. कुल रकबा 5.228 हेक्ट.) भूमि दिलीप कुमार पिता रामशरण के नाम पर दर्ज होना एवं दिनांक 10/10/2024 को ऑनलाईन अभिलेख से उक्त खसरा नंबर का विलुप्त (गायब) हो जाना पाया गया है।
जांच के दौरान हल्का पटवारी से बयान लिया गया जिसके अनुसार पटवारी द्वारा बतलाया गया वह कम्प्यूटर के कार्य में निपुर्ण नहीं है इसलिये सहयोगी के रुप में सतवंत सिंह टंडन से सहयोग लेकर राजस्व संबंधी कार्य एवं डिजिटल हस्ताक्षर कराता है। सहकारी समिति मर्यादित पोड़ी द्वारा पटवारी प्रतिवेदन में उल्लेखित उक्त खसरा नंबरो एवं व्यक्तियो द्वारा विगत 3 वर्षों " से किसी प्रकार का धान पंजीयन एवं धान विक्रय नहीं किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
IDFC Frist Bank शाखा भाटापारा से बैंक लोन लेने संबंधी दस्तावेज मंगाया गया जिसके अनुसार प्रकरण में संलग्न ग्राम पोड़ी, प.ह.नं. 51 के खसरा बी1 में ख.नं. 24/3, 128/4. 130/3, 130/4, 279/3, रकबा कमशः 0.665, 1.884, 0.884, 1.912, 1.972 हेक्ट. (कुल ख.नं. 5. कुल रकबा 7.317 हेक्ट.) हेमन कुमार पिता लखनलाल जाति केवट, सा. देह भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है. जबकि संलग्न आधार कार्ड की छायाप्रति में हेमन कुमार निवासी तनौद जिला जांजगीर चांपा अभिलिखित है। अधोलिखित भूमि पर धान असिंचित एकफसली फसल की गिरदावरी दर्ज है जिसका डिजिटल हस्ताक्षर हल्का पटवारी राजकिशोर सवैया द्वारा दिनांक 30/08/2024 को 9.43 बजे किया जाना प्रदर्शित हो रहा है। दस्तावेज में संलग्न किसान किताब कमांक पी-5182634 की छायाप्रति हेमन कुमार पिता लखनलाल के नाम से दर्ज है, जिसमें उक्त खसरा नंबर दर्ज है। बैंक द्वारा प्रदत्त सर्च रिपोर्ट में केवल चालू खसरा-बी-1 एवं किसान किताब की छायाप्रति संलग्न किया गया है। मिसल अभिलेख, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख या पंजीयन बैनामा जैसे अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।
छ०ग० शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पत्र कमांक 4022/02 नवा रायपुर दिनांक 19.07.2024 के द्वारा शतप्रतिशत त्रुटिरहित गिरदावरी कार्य हेतु जारी निर्देश के बिन्दु कमांक 2.5 अनुसार हल्का पटवारी द्वारा अपने हल्के के ग्राम का भ्रमण करते समय राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट भू-स्वामी एवं अन्य विवरण की जाच कर अभिलेखों में अंकित प्रविष्ट त्रुटियो को दुरूस्त किया जायेगा। यदि किसी खसरा नंबर की प्रविष्टि नहीं हुई है तो उसका संकलन एवं अनावश्यक रूप से प्रविष्ट खसरों के विलोपन की कार्यवाही भी की जायेगी। खसरों के संकलन / विलोपन एवं भू-स्वामित्व/अन्य विवरण में हुए परिवर्तन, जिसे राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती नही किया गया है के सबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मौसम खरीफ की स्थिति में 20 अक्टूबर तक तथा मौसम रबी की स्थिति में 28 फरवरी तक दुरूस्ती की कार्यवाही पूर्ण किये जाने का निर्देश है।
जांच प्रतिवेदन एवं शासन द्वारा दिशा निर्देश से यह स्पष्ट हुआ कि हल्का पटवारी राज किशोर सवैया के द्वारा शासन के गिरदावरी संबंध में जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया है एवं शासकीय कार्य स्वयं ना किया जाकर अन्य निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत कार्य का संपादन किया गया है जो कि शासन के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। जय दर्शाता है कि हल्का पटवारी पदीय कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है एवं अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता बरती गई है। जिसके लिए पटवारी को निलंबित कर विभागीय जांच प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए हैं।