*आबकारी विभाग का कारनामा : राजधानी में मंदिर और हॉस्पिटल के पास जारी किए गए बार लाइसेंस, नियमों की उड़ी धज्जियाँ*

*आबकारी विभाग का कारनामा : राजधानी में मंदिर और हॉस्पिटल के पास जारी किए गए बार लाइसेंस, नियमों की उड़ी धज्जियाँ*

रायपुर। राजधानी में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। विभाग पर नियमों को ताक पर रखकर बार लाइसेंस जारी करने का गंभीर आरोप लग रहा है। जानकारी के मुताबिक, राजधानी स्थित होटल राजपुताना इन और होटल मेट्रो इन को बार लाइसेंस जारी कर दिया गया है, जबकि दोनों ही स्थान मंदिर और हॉस्पिटल से महज 60 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।

नियमों के अनुसार धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान और अस्पताल से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकान या बार को अनुमति दी जा सकती है। इसके बावजूद राजधानी में मंदिर और हॉस्पिटल के पास बार खोलने की अनुमति देकर विभाग ने न केवल नियमों की धज्जियाँ उड़ाई हैं बल्कि आम जनता की भावनाओं से भी खिलवाड़ किया है।

मामला यहीं तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि इन होटलों के पीछे घनी आवासीय कॉलोनियाँ भी बसी हुई हैं। रहवाशियों का कहना है कि बार खुलने से देर रात तक शोर-शराबा, असामाजिक तत्वों की आवाजाही और असुरक्षा की स्थिति बनी रहेगी, जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा।

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए कहा है कि यह निर्णय जनहित के खिलाफ है और इससे धार्मिक माहौल, मरीजों की सुविधा और कॉलोनी का शांतिपूर्ण वातावरण सभी प्रभावित होंगे।

इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक चुप्पी साध रखी है। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस गंभीर लापरवाही पर क्या कदम उठाते हैं।

ब्यूरो रिपोर्ट