कोल लेवी स्कैम मामले में आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका हाइकोर्ट से खारिज,बीते कई महीनो से जेल में बंद है निलंबित IAS, ED ने किया था गिरफ़्तार
बिलासपुर। निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई 7 जनवरी को पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था इसके बाद आज हाईकोर्ट ने IAS रानू साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
आपको बता दे कोयला घोटाले के मामले में IAS रानू साहू बीते कई महीनो से जेल में बंद है। इसके पहले लोअर कोर्ट ने रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निलंबित आईएएस रानू साहू को ईडी ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। कोयला घोटाले मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास और दफ्तर में छापा मारा था,इसके बाद ईडी ने रानू साहू के घर छापा मार कर कार्रवाई की थी। ED का आरोप है कि रानू साहू की संलिप्तता कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में है। इसके अलावा आईएएस रानू साहू पर आए से अधिक संपत्ति के भी आरोप ईडी ने लगाए हैं। ED ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर बिश्नोई,सौम्या चौरसिया,माइनिंग विभाग के अधिकारी एस नाग, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को इस मामले में गिरफ्तार किया था फिलहाल सभी अभी जेल में बंद है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं और कुछ कारोबारी भी ईडी के जांच के दायरे में है। इन लोगों से पूछताछ की गई और उनके घरों में कुछ दस्तावेज भी जप्त किए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट