खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक
बिलासपुर/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ऋणी और अऋणी किसानों को बीमा आवरण में शामिल किए जाने की प्रगति की समीक्षा की गयी। कलेक्टर ने फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा आवरण में शामिल करने निर्देश दिए। बीमा के संबंध में सहकारी समितियों एवं मैदानी विस्तार अधिकारियों को प्रचार-प्रसार करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं, उनमें आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके साथ ही अऋणी किसानों को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी1, पी 2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता क्रमांक, आइएफएससी कोड एवं बैंक का पता साफ दिखाई दे रहा हो, फसल बोआई का प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नम्बर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा एवं कास्तकार घोषणा पत्र ये सभी दस्तावेज किसानों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कराना होगा।
बिलासपुर जिले के लिए धान सिंचित एवं असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर/तुअर, रागी, सोयाबीन की फसलों का बीमा कराया जा सकता है। धान सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 60 हजार एवं किसान प्रीमियम 1200 रूपए प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित के लिए बीमित राशि 43 हजार एवं किसान प्रीमियम 860 रूपये प्रति हेक्टेयर, उड़द के लिए बीमित राशि 22 हजार एवं किसान प्रीमियम 440 रूपए प्रति हेक्टेयर , मूंग के लिए बीमित राशि 22 हजार एवं किसान प्रीमियम 440 रूपये, मूंगफली के लिए बीमित राशि 42 हजार एवं किसान प्रीमियम 840 रूपए प्रति हेक्टेयर, कोदो के लिए बीमित राशि 16 हजार एवं प्रीमियम 320 रूपये प्रति हेक्टेयर, कुटकी के लिए बीमित राशि 17 हजार एवं प्रीमियम राशि 340 रूपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए बीमित राशि 36 हजार एवं प्रीमियम राशि 720 रूपये प्रति हेक्टेयर, अरहर/तुअर के लिए बीमित राशि 35 हजार एवं प्रीमियम राशि 700 रूपये रूपय प्रति हेक्टेयर, रागी के लिए बीमित राशि 15 हजार एवं प्रीमियम राशि 300 रूपये रूपय प्रति हेक्टेयर एवं सोयाबीन के लिए बीमित राशि 41 हजार एवं प्रीमियम राशि 820 रूपये रूपय प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। दावा राशि का भुगतान किसानों के बैंक खाते में किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट www.//pmfby.gov.in/farmer से अवलोकन कर सकते है। कृषि विभाग के उप संचालक ने सभी किसानों से अपील की है कि उनके द्वारा बोये गये फसल क्षेत्र का फसल बीमा अपने क्षेत्र के ग्रामीण विस्तार अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराये।
ब्यूरो रिपोर्ट