(राजू शर्मा)बिलासपुर
बिलासपुर/-
कोनी क्षेत्र में लाइनमैन की हुई मौत के मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के उप यंत्री ऋषि तिवारी के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध कायम किया है। पुलिस के अनुसार 30 जून की रात्रि में कोनी फिडर से विघुत सप्लाई कंचन विहार कालोनी का बंद होने से बिजली सुधार कार्य हेतु छत्तीसगढ विद्युत वितरण मण्डल के उप यंत्री ऋषि तिवारी अपने अधीनस्थ् कर्मचारी लाईनमेंन मंगल सिंह, योगेश् प्रताप सिंह, परिचालक कमलाकांत साहू और राज वासनिक परिचालक के साथ जीजीयु गा्रउंड के पास 1100 केव्हीए की मरम्मत कार्य के लिए गए थे। जीजीयू परिसर के बाहर के मैदान के खम्भे में कोनी सब स्टेशन एवं जीजीयू सब स्टेशन का कनेक्शन एक ही खम्भे में है। उसी खंबे के पास से 3300 केवीए का बिजली कनेक्शन भी गया है। बिजली लाईन की सुधार हेतु सबस्टेशन से परमिट लेने की जिम्मेदारी कनिष्ठ यंत्री ऋषी तिवारी की थी, जो कोनी सबस्टेशन से परमिट लिया था लेकिन जीजीयू सब स्टेशन से परमिट नहीं लिया। मरम्मत कार्य के समय जीजीयू सब स्टेशन की बिजली सप्लाई बंद (गोल) थी। लाईनमेन मंगल सिंह एवं योगेश प्रताप सिंह बिजली खम्भे पर चढकर सुधार कार्य कर रहे थे, उसी समय रात्रि 10 बजे के करीब जीजीयू सब स्टेशन की लाईन अचानक खम्भे में चालू हो गई, जिसके कारण लाईनमेन मंगल सिंह एवं योगेश प्रताप सिंह को बिजली करंट लगा और घायल होकर दोनों नीचे जमींन पर गिरे। घायलों तत्काल सिम्स अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, जहां डक्टर ने लाइनमेन मंगल सिंह पिता सज्जन सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम छितापाली, थाना बलौदा, जिला जांजगीर चांपा को मृत घोषित कर दिया गया तथा लाइन योगेश प्रताप सिंह पिता मंगल सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी-सलका नवागांव थाना रतनपुर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अपोलो अस्पताल रिफर किया गया। जहां उपचार के दौरान 9 जुलाई की सुबह साढे 6 बजे उसकी मौत हो गई। कोनी पुलिस ने मामले की जांच के बाद कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने पर छत्तीसगढ विद्युत वितरण मण्डल के उप यंत्री ऋषि तिवारी पिता कृपा शंकर, निवासी परिजात इन्ट्रेशन के विरूद्ध धारा 304 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट
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