*महिला जनप्रतिनिधि से दुष्कर्म के मामले में जांजगीर जिले के पूर्व कलेक्टर रहे जनक पाठक को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत*
.jpeg)
बिलासपुर-महिला जनप्रतिनिधि से दुष्कर्म मामले में फंसे जांजगीर जिले के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक को हाईकोर्ट से आज अग्रिम जमानत मिल गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ में हुई, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से शशांक ठाकुर, आशुतोष पाण्डे और हिमांशु सिन्हा वकील के तौर पर पैरवी कर रहे थे। न्यायालय ने यह कहकर आईएएस को अग्रिम जमानत का लाभ दिया, कि पूरी एफआईआर पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है, कि एफआईआर देर से कराई गई, इससे मामला कमज़ोर हो रहा है। मामले की कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही है। पीड़ित पक्ष से सरफराज खान और राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने आपत्ति दर्ज की थी।
ज़मानत को लेकर विस्तृत आदेश देर शाम जारी होगा, तब यह स्पष्ट होगा कि यह ज़मानत में आरोपी जनक पाठक को किन किन शर्तों का पालन करना होगा, क्योंकि अदालत से अग्रिम ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए राज्य की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि पुलिस को अभियुक्त का DNA परि़क्षण कराना है।
ब्यूरो रिपोर्ट
Add Comment