बिलासपुर-बिलासपुर में पिछले कुछ समय में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने बिलासपुर में 23 जुलाई से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। 23 जुलाई शाम 7:00 बजे से लेकर 31 जुलाई शाम 4:00 बजे तक बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में यह लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके तहत सभी आवश्यक सेवाएं पहले की तरह ही चालू रहेंगे। लेकिन सामान्य बाजार और अन्य सेवाएं पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं, सब्जी, दूध, दवा, डेली नीड्स की दुकानें एक नियमित समय सीमा में खुली रहेंगी, तो वही शराब दुकान भी इस दौरान बंद रहेंगी। रजिस्ट्री कार्यालय को छोड़कर अन्य शासकीय कार्यालय भी इस दौरान बंद रहेंगे।
लॉकडाउन में किन किन चीजों पर रहेगी पाबंदी क्या रहेगा बंद देखिये-
सभी सरकारी कार्यालय, रजिस्ट्री दफ्तर को छोड़कर
अति आवश्यक वस्तु को छोड़कर सभी दुकानें बंद
शहर में आना और जाना प्रतिबंधित रहेगा
शहर के सभी सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे
क्या रहेगा चालू
सब्जी दुकान निश्चित समय सीमा तक
पेट्रोल पंप प्रतिबंध से बाहर
दवाई दुकान,अस्पताल प्रतिबंध से बाहर
किराना दुकान समय सीमा तक
दूध डेयरी निश्चित समय तक
जिला प्रशासन लॉकडाउन के दौरान विशेष परिस्थिति में आने जाने की छूट भी देगा। इसके लिए कोविड ई पास एप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ऑनलाइन अनुमति जारी करेगा।सोमवार को बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने इसकी अधिकृत घोषणा की। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि तेजी से फैलते संक्रमण की गति को धीमा किया जा सके। वहीं आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे इस लॉकडाउन को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दें, जिससे कि प्रशासन और पुलिस को पहले की तरह सख्ती बरतने की आवश्यकता ना पड़े।
ब्यूरो रिपोर्ट
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