निर्मल जैन कोरबा ब्यूरो
कोरबा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन कराने हेतु आयुक्त राहुल देव ने निगम के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, साथ ही आदेशित किया है कि इस संबंध में सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र में आम सूचना की मुनादी भी कराएं।
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सभी सिनेमाहाल, शापिंग माल, व्यायाम शाला, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आडिटोरियम, असेंबली हाल और इस तरह से अन्य स्थल प्रतिबंधित रहेगे। सभी सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्य व अन्य समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, धार्मिक कार्य के लिए एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी गैर आवश्यक क्रियाकलापों हेतु शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शहर में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हें सह-रूग्णता है, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही अनिवार्य रूप से रहेंगे, केवल अतिआवश्यकता एवं स्वास्थगत उद्देश्य होने पर ही घर से बाहर जा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा के संचालक को आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थगित किया जाता है, विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में शासकीय अनुमति द्वारा इन वाहनों को अनुमति दी जा सकेगी। ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, स्पा एवं सैलून की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान गुटका तम्बाकू सिगरेट बीड़ी इत्यादि का विक्रय उपभोग सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही लाकडाउन के पालन हेतु निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों पर सुसंगत वैध दस्तावेज जैसे गुमास्ता लाईसेंस आदि पत्रक का चस्पा करना अनिवार्य होगा तथा सभी दुकानदार अपनी दुकान परिसर और लगे हुए बाहर के स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु चिन्हाकित, वेरिकेटिंग करेंगे। सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा। शराब इत्यादि के विके्रताओं दुकान में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाए रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे, यदि एक समय पर अधिक व्यक्ति उपस्थित हो तो कूपन की व्यवस्था एवं अतिरिक्त कांउटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, साथ के्रेता को यह सलाह दी जाए कि शराब का जितना निर्धारित मूल्य है, उतना ही रूपया लाएं ताकि रूपये चिल्हर का लेन देन न हों।
शर्तो के पालन की स्थिति में पूर्णतः तालाबंदी से छूट- नगर पालिक निगम केारबा सीमा क्षेत्र के बाजार और बाजार परिसरों में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों तथा शहरी क्षेत्र में स्टैण्ड अलोन एकल दुकानें, कालोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों में आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामग्री के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान की गई है तथा उक्त दुकानों को निर्धारित समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 02 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। मंगलवार को केवल दवाई दुकान, पेट्रोल पम्प, सब्जी फल की दुकान एवं दूध आदि की दुकानंे खुली रहेंगी, शेष दुकानें बंद रखी जाएंगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सभी सिनेमाहाल, शापिंग माल, व्यायाम शाला, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आडिटोरियम, असेंबली हाल और इस तरह से अन्य स्थल प्रतिबंधित रहेगे। सभी सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्य व अन्य समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, धार्मिक कार्य के लिए एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी गैर आवश्यक क्रियाकलापों हेतु शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शहर में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हें सह-रूग्णता है, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही अनिवार्य रूप से रहेंगे, केवल अतिआवश्यकता एवं स्वास्थगत उद्देश्य होने पर ही घर से बाहर जा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा के संचालक को आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थगित किया जाता है, विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में शासकीय अनुमति द्वारा इन वाहनों को अनुमति दी जा सकेगी। ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, स्पा एवं सैलून की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी। पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान गुटका तम्बाकू सिगरेट बीड़ी इत्यादि का विक्रय उपभोग सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही लाकडाउन के पालन हेतु निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों पर सुसंगत वैध दस्तावेज जैसे गुमास्ता लाईसेंस आदि पत्रक का चस्पा करना अनिवार्य होगा तथा सभी दुकानदार अपनी दुकान परिसर और लगे हुए बाहर के स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु चिन्हाकित, वेरिकेटिंग करेंगे। सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा। शराब इत्यादि के विके्रताओं दुकान में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाए रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे, यदि एक समय पर अधिक व्यक्ति उपस्थित हो तो कूपन की व्यवस्था एवं अतिरिक्त कांउटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, साथ के्रेता को यह सलाह दी जाए कि शराब का जितना निर्धारित मूल्य है, उतना ही रूपया लाएं ताकि रूपये चिल्हर का लेन देन न हों।
शर्तो के पालन की स्थिति में पूर्णतः तालाबंदी से छूट- नगर पालिक निगम केारबा सीमा क्षेत्र के बाजार और बाजार परिसरों में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों तथा शहरी क्षेत्र में स्टैण्ड अलोन एकल दुकानें, कालोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों में आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामग्री के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान की गई है तथा उक्त दुकानों को निर्धारित समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 02 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। मंगलवार को केवल दवाई दुकान, पेट्रोल पम्प, सब्जी फल की दुकान एवं दूध आदि की दुकानंे खुली रहेंगी, शेष दुकानें बंद रखी जाएंगी।
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